माराठा आरक्षण सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोट ने पुछा कि नौकरी एवं शिक्षा मे पीढ़ियों के लिए अरक्षण जारी रहेगा। महाराष्ट के वकील से ये भी पुछा कि क्या आरक्षण पर 50 फिसदी सीमा हटाने पर संविधान के अनुछेद 14 के माध्यम से मिलने वाले समानता के अधिकार का हनन नहीं होगा।