उच्चतम न्यायालय ने गोवा के मोपा में एक अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डा के लिए मिली पर्यावरण मंजूरी पर शुक्रवार को रोक लगा दी। शीर्ष अदालत ने विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (ईएसी) को इस परियोजना का पारस्थितिकी पर पड़ने वाले प्रभाव को ध्यान में रखते हुए अपने फैसले पर पुनर्विचार करने का निर्देश दिया। न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़़ और न्यायमूर्ति हेमंत गुप्ता की पीठ ने ईएसी से परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए अपनी भूमिका और कार्यों का निर्वहन करने को कहा। पीठ ने कहा कि ईआईए रिपोर्ट से यह गंभीर खामी उभर कर सामने आई है कि वह परियोजना स्थल से 10 किमी के अंदर पश्चिमी घाट के पारिस्थितिकी संवदेनशीलता को संज्ञान में लेने में नाकाम रही। पीठ राष्ट्रीय हरित अधिकरण के 21 अगस्त 2018 के फैसले के खिलाफ दायर अपील पर सुनवाई कर रही थी। दरअसल, एनजीटी ने गोवा के मोपा में एक नया हवाई अड्डा बनाने के लिए मिली पर्यावरण मंजूरी को रद्द करने से इनकार कर दिया था।