बिहार राज्य के जिला सीतामढ़ी से अन्नू कुमारी , मोबाइल वाणी के माध्यम से यह बताना चाहती है कि सरकार द्वारा विधवा पेंशन योजना चलाया जा रहा है। जिसमे जिस महिला का पति का मृत्यु हो जाता है वही इस पेंशन का लाभ ले सकती है। महिला का उम्र अठारह साल से उप्पर होना चाहिए। इस योजना का लाभ लेने के लिए कुछ डॉक्यूमेंट लिया जाता है , जैसे - पति का मृत्यु प्रमाण पत्र , आधार कार्ड , निवास प्रमाण पत्र , पैन कार्ड आदि।