दहेज़ हत्या के मामले में दोषी पति को 10 साल कारावास की सजा . फतेहपुर। जिला न्यायालय ने दहेज हत्या के दोषी पति को 10 साल का कारावास और तीन हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। बिंदकी थाना क्षेत्र में 23 साल पहले घटना हुई थी।मलवां थाना क्षेत्र के गांव हरवंशपुर निवासी बरातीलाल ने बताया कि तीन मार्च 1995 को बेटी मालती की शादी बिंदकी के गांव शाहपुर में रामलखन पुत्र बाबूराम के साथ की थी। शादी के बाद से अधिक दहेज की मांग को लेकर ससुराली बेटी को प्रताड़ित करने लगे। 10 हजार रुपये, एक सोने की अंगूठी और भैंस की मांग को लेकर ससुरालियों ने 16 मई 2000 को बेटी मालती को जहर देकर मार दिया। उन्होंने बिंदकी थाने में दामाद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। मामले की सुनवाई न्यायाधीश अखिलेश कुमार पांडेय की अदालत में हुई। अधिवक्ता कल्पना पांडेय ने बताया कि अदालत में पांच गवाह पेश कर हत्या की पुष्टि कर दी गई। अदालत ने मृतका के पति रामलखन को दहेज हत्या का दोषी पाते हुए 10 साल कारावास और तीन हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।