भाटपार रानी,देवरिया। स्थानीय तहसील के सुलह अधिकारी चंद्रचूड़ तिवारी ने पत्रकार वार्ता में शनिवार को बताएं की उप्र. माता- पिता भरण- पोषण एवं कल्याण नियमावली में संशोधन के प्रस्ताव पर आज कैबिनेट की बैठक में मुहर लग सकती है । जिससे अब माता- पिता के भरण पोषण नियमावली में संशोधन के लिए बिंदु 22 पर कुछ और उप नियम जोड़े जाएंगे। उन्होंने बताया कि एसडीएम की अध्यक्षता में गठित ट्रिब्यूनल को संपत्ति से बेदखल का अब अधिकार भी मिलेगा।जिससे अब मामलों का समाधान हो सकता है। मेरे द्वारा अबतक दर्जनों मामलों का समाधान कराते हुए माता पिता को न्याय दिला दिया गया है। बुजुर्ग माता पिता इससे अब संतुष्ट भी है।