जिला न्यायालय ने रिश्वत के मामले में तत्कालीन सहायक मत्स्य अधिकारी एवं प्रभारी सहायक मत्स्य विभाग के अधिकारी को 4 साल का सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने ₹10000 का जुर्माना भी लगाया है। आरोपीय अधिकारी ने एक तालाब को 10 साल के लिए लीज़ पर देने की ऐवज में रिस्बत की मांग की थी। 7 साल पहले ग्वालियर लोकायुक्त ने रिश्वत लेते पकड़ा था, यह सजा विशेष न्यायालय ने सुनाई है।