शराब बिक्री पर 10 हजार, सेवन करने पर लगाया जाएगा 5 हजार का अर्थदंड शान्ति एवं विवाद निवारण समिति के सदस्यों ने लिया निर्णय गुप्ता सूचना देने पर मिलेगा 1 हजार रुपए का पुरस्कार पेसा की कामयाबी, खुशियों की चाबी,अब गांव होंगा नशा मुक्त बैतूल। जनपद पंचायत शाहपुर अंतर्गत आने वाले ग्राम पंचायत खोखरा रैयत 1 व खोखरा मॉल 2 में नशा मुक्ति अभियान के तहत पेसा एक्ट ग्राम सभा आयोजित की गई। ग्राम सभा में पेसा एक्ट नियम 2022 अंतर्गत शान्ति एवं विवाद निवारण समिति के सदस्यों ने सर्वसम्मति से गांव में शराब बिक्री पर 10 हजार आर्थिक दंड, पीने वालों पर 5 हजार एवं शराब पीने वाले की गुप्त रूप से सूचना देने वाले को 1 हजार रुपए पुरस्कार देने की  घोषणा की है। वही ग्राम सभा ने गांव में शराब पीकर उत्पात मचाने वाले शराबी की महिलाओं द्वारा 5- 5 बार चप्पल मारकर पिटाई करने का निर्णय लिया। शान्ति एवं विवाद निवारण समिति सदस्यों ने ग्रामीणों को समझाइश देते हुए कहा कि नशा विनाश का कारण है। तन मन धन एवं व्यवहार प्रभावित करता है। घरों में विवाद की स्थिति बढ़ जाती है। शराब के नशे में युवा पीढ़ी भी बर्बाद हो रही है। पेसा एक्ट ग्राम सभा ने नशा मुक्ति के लिए प्रस्ताव तैयार कर जुर्माना का प्रावधान किया। ग्राम सभा में उपस्थित समिति के सदस्य व सरपंच यशवंत सिंह धुर्वे द्वारा नशा से होने वाले दुष्प्रभाव के बारे में समझाया गया और नशीलें पदार्थ से होने वाले हानि और बीमारी के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई। इस पूरे अभियान में ग्राम पंचायत खोखरा रैय्यत में पेसा एक्ट शांति निवारण समिति अध्यक्ष मुल्लाजी मरकाम, उपाध्यक्ष जंगलसिंह उईके, सदस्य नौसा बाई वाडिवा, रामरति वटके, सुकडू वाडिवा की महत्त्वपूर्ण भूमिका रही। ग्राम पंचायत खोखरारैयत भूतपूर्व सरपंच कल्लू सिंह वाडिवा वर्तमान सरपंच यशवंत सिंह धुर्वे, सचिव चरणसिंह वरकड़े, रोज़गार सहायक कंचन सिंह वाडिवा पेसा मोबिलाइजर राकेश कुमरे, पेसा ब्लॉक समन्वयक अधिकारी लाबूसिंह चिल्हाटे जनपद पंचायत शाहपुर की उपस्थिति में बैठक का समापन किया गया। नशा मुक्ति अभियान के अंतर्गत बताए शराब के दुष्परिणाम शराब पीने से शरीर ख़राब होता है जिससे कम समय में ही मृत्यु हो जाती है। शराब पीने से घर पर लड़ाई झगड़े कर महिलाओं के साथ मार पीट करते हैं। आजकल के नव युवा शराब के आदि हो रहें हैं जिससे पढ़ने वाले बच्चों पर गलत असर पड़ता है। शराब पीने के लिए रूपये न होने पर घर का अनाज बर्तन ज़ेवर इत्यादि कम दामों में बेच देते हैं जिसके कारण परिवार में लड़ाई झगड़े होते हैं। ग्राम सभा ने दी चेतावनी  ग्राम पंचायत सरपंच व ग्राम सभा के बिना अनुमति के बगैर कोई ठेकेदार अवैध रूप से बिना लाइसेंस के दो पहिया या चार पहिया वाहन से देशी, विदेशी शराब गांव में लायेगा तो ग्राम सभा पेसा एक्ट समिति द्वारा वाहन के पहियों की हवा निकालकर चाबी छुड़ाकर वाहन को जब्त कर पुलिस थाना के हवाले कर दिया जाएगा। यदि कोई व्यक्ति गांव में नशीला पदार्थ जैसे कि शराब गांजा अफीम भांग आदि का विक्राय करते पाए जाने पर बेचने वाले व्यक्ति को आर्थिक दण्ड राशि 10 हजार रूपए से दण्डित किया जाएगा और पुलिस थाने में रिपोर्ट दर्ज कर कार्यवाही की जाएगी। यदि कोई व्यक्ति शराब पीकर गांव के अंदर रोड में घूम घूम कर गाली गलौज करते हैं तो उस व्यक्ति को समिति की महिलाएं 5-5 चप्पल मारेंगी, 5 हजार रूपए का जुर्माना वसूला जाएगा।