सीतापुर। जिले में यातायात के नियमों को तोड़ने वालों पर शिकंजा कसने के लिए परिवहन विभाग ड्राइविंग लाइसेंस रद्द करने की कार्रवाई कर रहा है। इसमें ओवरस्पीडिंग, ओवरलोडिंग, मालवाहक गाड़ियों में व्यक्तियों को ढोना, वाहन चलाते समय मोबाइल फोन का प्रयोग, नशे में ड्राइविंग, सीट बेल्ट न लगाना व अन्य यातायात के नियमों को तोड़ना शामिल किया गया है। जिन व्यक्तियों का तीन बार से अधिक ऐसी ही किसी वजह से चालान हुए हैं, उनके लाइसेंस निरस्त किए जा रहे हैं। इस तरह की कार्यवाही तेजी से करने के लिए परिहवन आयुक्त का पत्र भी एआरटीओ कार्यालय पहुंच गया है। एआरटीओ माला बाजपेई ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट की कमेटी ऑन रोड सेफ्टी के निर्देश के बाद यह कार्रवाई की जा रही है। जनवरी से अब तक 156 ऐसे व्यक्तियों का ड्राइविंग लाइसेंस निरस्त किया गया है।