कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट हरजिंदर सिंह ने पुलिस अधीक्षक के प्रतिवेदन पर शहर के अंदर सुबह 6 बजे से रात्रि 10 बजे तक भारी व व्यवसायिक वाहनों के प्रवेश को प्रतिबंधित किया है। यह प्रतिबंध बृजपुर-पहाड़ीखेरा की ओर से आने वाले सभी भारी वाहनों पर लागू होगा और डायमण्ड चैराहा, मोहन निवास चैराहा, सिटी पोस्ट आॅफिस चैराहा सहित अजयगढ़ चैराहा की तरफ प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा। पुलिस अधीक्षक द्वारा इस संबंध में पत्र के माध्यम से अवगत कराया गया था कि शहर के अंदर भारी वाहनों के आवागमन से यातायात में व्यवधान के साथ जाम की स्थिति निर्मित होती है। साथ ही अप्रिय दुर्घटना घटित होने की संभावना भी रहती है। इस समस्या के निराकरण के लिए उक्त चारों चैराहों की ओर प्रवेश प्रतिबंधित करना आवश्यक है। उक्त प्रतिवेदन पर जिला मजिस्ट्रेट द्वारा निर्धारित समय में भारी वाहनों के प्रवेश को प्रतिबंधित करने की कार्यवाही की गई है।जे से रात्रि 10 बजे तक भारी वाहनों का प्रवेश प्रतिबंधित