अपर कलेक्टर एवं उप जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार लोकसभा चुनाव के दृष्टिगत लोकसेवकों के नाम कार्यरत विधानसभा की मतदाता सूची में दर्ज होना आवश्यक है। इस संबंध में पूर्व में सभी विभाग प्रमुखों को निर्देशित किया था कि विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण की अर्हता तिथि 01.01.2024 के अंतर्गत कार्यालय में पदस्थ समस्त शासकीय कर्मचारियों के नाम शत-प्रतिशत कार्यरत विधानसभा क्षेत्र में दर्ज करवाया जाए, किन्तु कई विभाग कार्यालय प्रमुख द्वारा उक्त आशय का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। यदि लोकसभा निर्वाचन 2024 में विभाग में पदस्थ अधिकारी-कर्मचारी मतदान करने से वंचित रह जाते हैं तो उसके लिए वह स्वयं एवं कार्यालय प्रमुख का उत्तरदायित्व होगा। उन्होंने निर्देशित किया है कि कार्यालय में पदस्थ सभी अधिकारियों-कर्मचारियों के नाम संबंधित विधानसभा क्षेत्र में दर्ज कराया जाकर प्रमाण-पत्र उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करें। उन्होंने बताया कि कार्यालयों प्रमुखों से प्राप्त जानकारी मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय भेजी जाएगी, तत्पश्चात भारत निर्वाचन आयोग भी जानकारी प्रेषित की जाएगी।