वर्ष 2024 में आयोजित नेशनल लोक अदालतों के क्रम में पहली नेशनल लोक अदालत का आयोजन आगामी 09 मार्च को किया जाएगा। नेशनल लोक अदालत में न्यायालयों में लंबित राजीनामा योग्य सिविल, आपराधिक प्रकरण, चेक बाउंस के प्रकरण, धन राशि वसूली के प्रकरण, मोटर दुर्घटना दावा प्रकरणों, वैवााहिक एवं पारिवारिक प्रकरणों, श्रम न्यायालयों में लंबित प्रकरणों, विद्युत अधिनियम से संबंधित प्रकरणों व सिविल प्रकरणों का निराकरण किया होगा। न्यायालय में लंबित प्रकरणों के अतिरिक्त प्री-लिटिगेशन प्रकरणों, नगर पालिका से संबधित जलकर एवं संपत्तिकर, बैकों के ऋण वसूली प्रकरण, विद्युत विभाग के प्रीलिटिगेशन प्रकरण का निराकरण भी नेशनल लोक अदालतों के माध्यम से किया जाएगा। नेशनल लोक अदालत में राजीनामा के जरिए प्रकरणों के निराकरण में दोनों पक्षों की जीत होती है तथा राजीनामा से निराकृत होने वाले प्रकरणों में कोर्ट फीस की वापसी भी हो जाती है। नेशनल लोक अदालत के संबंध में अधिक जानकारी के लिए संबंधित न्यायालय अथवा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यालय से संपर्क किया जा सकता है।