लोकमार्ग पर वाहन घङे कर धुलाई व रिपेरिंग करने वालो के द्वारा रोड किनारे वाहन खङे करने से आये दिन लोगो को समस्याये एवं आमजन का जीवन संकटमय हो रहा था। जिसको पुलिस अधीक्षक पन्ना श्री सांई कृष्ण थोटा के द्वारा गंभीरता से लेते हुए अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक पन्ना श्रीमती आरती सिंह एवं एसडीओपी पन्ना श्री एस.पी. सिंह बघेल के मार्गदर्शन मे थाना प्रभारी कोतवाली निरीक्षक रोहित मिश्रा के नेतृत्व मे पुलिस टीम का गठन कर तत्काल कार्यवाही किये जाने हेतू आदेशित किया गया था। जो थाना प्रभारी कोतवाली निरीक्षक रोहित मिश्रा द्वारा दिनांक 13.02.24 को आरोपीगणो 1. कलीम खान पिता श्री के.के. खान उम्र 35 साल निवासी सिविल लाईन पन्ना थाना कोतवाली पन्ना एवं 2.अमीन मोहम्मद पिता शेख चाँद उम्र 40 साल निवासी आगरा मोहल्ला पन्ना 3.आसिफ खान पिता शेख अमीन उम्र 25 साल निवासी आगरा मोहल्ला पन्ना 4. सलमान खान पिता इसाद खान उम्र 33 साल निवासी रानीगंज मोहल्ला पन्ना थाना कोतवाली पन्ना के द्वारा लोकमार्ग पर वाहन घङा कर लोकमार्ग को बाधित कर आमजन का जीवन संकटमय करते पाये जाने पर आरोपीगणो का कृत्य धारा 283 ताहि0 के तहत दण्डनीय पाये जाने पर क्रमशः अप.क्र. 184/24, 185/24, 186/24, 187/24 धारा 283 ताहि0 का कायम किया जाकर विवेचना मे लिया गया।