मध्य प्रदेश शासन द्वारा देखरेख एवं संरक्षण के जरूरतमंद बालक बालिकाओं के लिए संचालित संस्थाओं की जांच के निर्देश दिए गए हैं। जिससे पालन परिपालन में सम्पूर्ण मध्यप्रदेश में कलेक्टर के निर्देश में टीमों का गठन किया गया है इसी क्रम में पन्ना में भी एसडीएम की अध्यक्षता में संस्थाओं की जांच शुरू कर दी गई है। किशोर न्याय अधिनियम 2015 के तहत जिन संस्थाओं के धारा 41 ए के पंजीयन नहीं हैं उन पर कार्यवाही की जाएगी। बताया गया है कि इस कमेटी में एसडीम लोक शिक्षा अधिकारी महिला एवं बाल विकास से परियोजना अधिकारी और बाल कल्याण समिति के सदस्य को शामिल किया गया है। जिनके द्वारा संस्थाओं की जांच की जा रही है। अब तक एक संस्था के संचालक के पास धारा 41 ए का रजिस्ट्रेशन नहीं मिलने पर आगामी कार्रवाई के लिए महिला एवं बाल विकास विभाग को पत्र भेजा गया है।
