नपा व खाद्य विभाग की संयुक्त टीम ने किया अंडा मांस मछली की दुकानों का निरीक्षण नपा से एनओसी व खाद्य विभाग से रजिस्ट्रेशन आवश्यक पन्ना मध्य प्रदेश के नए मुखिया डॉक्टर मोहन यादव के आदेश अनुसार अब खुले में अंडा मांस मछली विक्रय प्रतिबंधित कर दिया गया है एवं नगर पालिका से अनापत्ति प्रमाण पत्र के बाद खाद्य विभाग से लाइसेंस प्राप्त कर ही दुकानें संचालित होंगी खाद्य विभाग एवं नगर पालिका के द्वारा पहले ही अंडा मांस मछली विक्रेताओं को हिदायत दी जा चुकी है। 27 दिसंबर 2023 को खाद्य विभाग और नगर पालिका की संयुक्त टीम के द्वारा नगर के मठया तालाब के किनारे और गल्ला मंडी के पास सड़क किनारे बिकने वाले अंडा मांस मछली की दुकानों का निरीक्षण किया गया इस दौरान काफी देर तक हगामा हगमी का माहौल रहा। खाद्य अधिकारी श्री खोबरिया के द्वारा विक्रेताओं के अनापत्ति प्रमाण पत्र और लाइसेंस संबंधी पूछताछ की गई एवं खुले में रखी सामग्री बेचने वालों को भी हिदायत दी गई। इस दौरान चार विक्रेताओं के द्वारा बताया गया कि उनके द्वारा नगर पालिका से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त कर लिया गया है और खाद्य विभाग में लाइसेंस के लिए अप्लाई कर दिया है। इसके अलावा अन्य विक्रेताओं को समझाइए दी गई की अति शीघ्र नियम अनुसार खाना पूर्ति करवरकर अंडा मांस मछली का विक्रय करें अन्यथा कार्यवाही की जाएगी
