उत्तर प्रदेश के कोटेदार शासन के मन्सानुसार राशन वितरण करते हैं। साथ ही कोरोना काल में भी उत्तर प्रदेश के कोटेदार प्रधानमन्त्री अन्न योजना व राष्ट्रीय खार सुरक्षा अधिनियम के तहत निःशुल्क वितरण किया * गया। कोटेदार अपने व अपने परिवार के जीवन की परवाह न करते हुए सरकार के दिशा निर्देश में ई-पॉस मशीन से ईमानदारी के साथ वितरण किया। जिसकी सराहना पूरे भारत में की गयी और उत्तर प्रदेश सरकार को भारत सरकार ने प्रशस्ति पत्र भी दिया गया। उ०प्र० के कोटेदार सरकार के निर्देशानुसार वितरण करते हैं। परन्तु उ०प्र० के कोटेदारों को लाभान्श रु 90 प्रति कुन्तल ही मिलता है। जबकि अन्य प्रदेशों में जैसे हरियाणा रु 250 प्रति कुन्तल, गोवा रु 200 केरल रु 200, महाराष्ट्र रु 150, राजस्थान रु 125, गुजरात रु 20000 मानदेय दिया जा रहा अतः आपसे अनुरोध है कि उ०प्र० के कोटेदारों को भी अन्य प्रदेशों की भांति लाभांश देने की कृपा करें। जिससे इस मैंहगाई को देखते हुए कोटेदारों का भरण पोषण सुचारु रुप से हो सके। अन्यथा की स्थिति में 01/01/2024 से उ०प्र० के राशन विक्रेता वेतरण कार्य से विरत रहेगें जिसका सारा उत्तरदायित्व शासन प्रशासन का होगा। सूचना आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।