गोरखपुर। वर्ष 2013 में थाना चिलुआताल पर पंजीकृत गैर ईरादतन हत्या का अपराध कारित करने के अभियोग में दोष सिद्ध होने पर न्यायालय गोरखपुर द्वारा अभियुक्त इफ्तेखार को 07 वर्ष का सश्रम कारावास व 20,000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।