गोरखपुर। वर्ष 2017 में थाना सिकरीगंज पर नाबालिग का व्यपहरण का अपराध करने के अभियोग में दोष सिद्ध होने पर न्यायालय गोरखपुर द्वारा अभियुक्त शिवकुमार को 07 वर्ष सश्रम कारावास व 30,000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। *पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश द्वारा चलाए जा रहे “ऑपरेशन कनविक्शन" अभियान के क्रम में मा0 न्यायालय में विचाराधीन गंभीर अपराधों की निरंतर पैरवी के परिणामस्वरूप* आज दिनांक 31.01.2024 को मा0 न्यायालय विशेष पाक्सो कोर्ट सं0- 03 जनपद गोरखपुर द्वारा अ0सं0 129/2017 अन्तर्गत धारा 363,366 भादवि0 व 3/4 पाक्सो एक्ट थाना सिकरीगंज जनपद गोरखपुर से संबंधित अभियुक्त शिवकुमार पुत्र लालजी निवासी ग्राम - राजपुर थाना सिकरीगंज जनपद गोरखपुर को अपराध का दोषी पाये जाने पर 07 वर्ष सश्रम कारावास व 30,000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया । *उक्त सजा को दिलाने हेतु ADGC Cr. श्री श्रद्धानन्द पाण्डेय, एस.पी.एल. पाक्सो श्री उमेश मिश्रा, प्रभारी निरीक्षक सिकरीगंज श्री राजेश कुमार व मॉनिटरिंग सेल का अमूल्य योगदान रहा ।*