उत्तर प्रदेश राज्य के सिद्धार्थनगर जिला से राहुल गुप्ता ने मोबाइल वाणी के माध्यम से बताया कि एक महिला को शारीरिक पीड़ा देना जैसे उसे मारना , उसे नीचे गिराना , उसे किसी वस्तु से मारना या किसी अन्य तरीके से महिला को शारीरिक पीड़ा पहुंचाना। उसे अश्लील साहित्य या अश्लील फिल्में देखने के लिए मजबूर करना। बलात्कार , दुर्व्यवहार , महिला के परिवार और सामाजिक प्रतिष्ठा को चोट पहुंचाना , किसी महिला या लड़की का अपमान करना , उसके चरित्र को दोष देना , उसकी इच्छा के खिलाफ उसकी शादी करना , आत्महत्या की धमकी देना । मौखिक दुर्व्यवहार , आदि घरेलू हिंसा होती है ।लगभग दो - तिहाई विवाहित भारतीय महिलाएं घरेलू हिंसा की शिकार हैं और भारत में पंद्रह से उनचास वर्ष की आयु वर्ग की सत्तर प्रतिशत विवाहित महिलाएं घरेलू हिंसा की शिकार हैं ।