बिहार के सिवान जिला से राहुल कुमार की रिपोर्ट: सिवान व्यवहार न्यायालय के प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी आलोक कुमार चतुर्वेदी की अदालत ने जख्म प्रतिवेदन देने में टाल मटोल करने पर चिकित्सा पदाधिकारी से एक सप्ताह के अंदर स्पष्टीकरण देने को कहा है। न्यायालय सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार न्यायिक दंडाधिकारी के न्यायालय में लंबित जामो थाना कांड संख्या 235/23 के पीड़ित पक्षकार जख्मी टुनटुन पंडित, कुसुम देवी एवं सविता देवी के जख्म प्रतिवेदन की मांग बार - बार अनुसंधान कर्ता पुलिस प्राधिकारी के द्वारा की जा रही थी। परंतु पीड़ित का इलाज करने वाले प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र गोरिया कोठी के पदाधिकारी द्वारा जख्म प्रतिवेदन नहीं दिया जा रहा था। इससे क्षुब्ध होकर अनुसंधान रत पुलिस पदाधिकारी ने न्यायालय में एक आवेदन देकर चिकित्सा पदाधिकारी के विरुद्ध कार्रवाई करने का आवेदन दिया। जिस पर न्यायालय त्वरित कार्रवाई करते हुए गोरियाकोठी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी से एक सप्ताह के अंदर स्पष्टीकरण देने को कहा है। न्यायालय ने आदेश की प्रति सिविल सर्जन सिवान एवम प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी गोरियाकोठी को देने का आदेश दिया है।