मुख्यमंत्री विद्यालय सुरक्षा कार्यक्रम के तहत शनिवार को हसनपुरा नगर पंचायत के अलावे प्रखंड क्षेत्र के विभिन्न विद्यालयों में सुरक्षित शनिवार मनाते हुए बच्चों को बाल अधिकार, बाल विवाह, बाल शोषण से संदर्भ जानकारी दी गई। चेतना सत्र के दौरान सहुली के टोला प्रसादीपुर स्थित राजकीय मध्य विद्यालय सहित अन्य विद्यालयों में फोकल शिक्षकों ने बच्चों को बाल अधिकार की जानकारी दी। बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार के बारे बताया कि सरकार 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को प्रारंभिक शिक्षा का अवसर प्रदान करती है। बाल विवाह की जानकारी देते हुए बताया गया कि कम उम्र में शादी नहीं करानी चाहिए, इसके लिए लड़कियों को कम से कम 18 वर्ष एवं लड़कों के लिए 21 वर्ष की उम्र होनी चाहिए। कम उम्र में शादी करवाना अपराध है। बच्चों को बाल शोषण की जानकारी देते हुए बताया गया कि बच्चें गुड टच एवं बैड टच को पहचाने, कोई शारीरिक या मानसिक उत्पीड़न करे उसका विरोध करें एवं इसकी जानकारी अपने माता पिता या अभिवावक व शिक्षकों से कहें। दोस्तों से हमेशा अच्छे से पेश आए, गलत शब्दों का प्रयोग न करें, अपने साथियों को न डराए हमेशा मित्रवत व्यवहार रखें, खेलकूद के लिए सही समय निकाले। घर में हमेशा माता पिता या अभिभावक के साथ रहें, कही गलत हो रहा हो तो तुरंत सहायता के लिए चाइल्ड लाइन की हेल्पलाइन नंबर 1098 पर संपर्क करें। मौके पर फोकल शिक्षकों यथा दयाशंकर प्रसाद, कृष्णानंद त्रिपाठी, जनार्दन राम, छट्ठू राम, दिलीप कुमार, संगीता कुमारी, ब्रिजेन्द्र कुमार पांडेय, कुमारी पुष्पा, आलमगीर रिजवी सहित एचएम व बच्चे उपस्थित थे।