उत्तर प्रदेश राज्य के बहराइच जिला के पयागपुर प्रखंड से विशाल सिंह ने मोबाइल वाणी के माध्यम से खुशीराम से साक्षात्कार लिया। खुशीराम ने बताया किबेटियों का शादी से पहले मायके की संपत्ति में हिस्सा होता है।शादी के बाद बेटियों का ससुराल की संपत्ति में अधिकार होता है। पुरुष के बराबर महिलाओं को हिस्सा नहीं मिल सकता है। अगर परिवार बराबर का अधिकार देता है तो महिलाएं मायके और ससुराल दोनों जगह का अधिकार ले सकती हैं इनकी तीनों बेटियां पढ़ाई कर रही हैं।