नमस्कार साथियों मैं निकेत अवधिया नरसिंहपुर से नरसिंहपुर जिले की सम्पूर्ण राजस्व सीमा क्षेत्र में वाट्सएप एवं सोशल मीडिया आदि के माध्यम से किसी भी प्रकार के आपत्तिजनक अथवा उद्धेलित करने वाले फोटो/ चित्र भेजने, साम्प्रदायिक मैसेज करने एवं उनकी फॉर्वेडिंग, ट्वीट, री-ट्वीट, पोस्ट एवं शेयर करने की गतिविधियों को प्रतिबंधित किया गया है। वाट्सएप पर इस प्रकार की गतिविधियों के लिए ग्रुप एडमिन जिम्मेदार होगा। यह आदेश जिला दंडाधिकारी श्रीमती शीतला पटले ने दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के अंतर्गत जन सामान्य के हित, उनकी सुरक्षा, लोक शांति बनाये रखने एवं आगामी लोकसभा निर्वाचन को दृष्टिगत रखते हुए जिले की सम्पूर्ण राजस्व सीमा क्षेत्र में प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया है। यह आदेश दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 की उपधारा (2) के अंतर्गत पारित किया है। इस आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों पर भादंवि की धारा 188 एवं अन्य प्रचलित विधियों के अधीन दंडनीय होगा। उल्लेखनीय है कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा 16 मार्च को लोकसभा निर्वाचन- 2024 की घोषणा के साथ ही विभिन्न राजनैतिक दलों, संगठनों और निर्वाचन कार्य में संलग्न कार्यकर्ताओं/ व्यक्तियों की निर्वाचन संबंधी गतिविधियां प्रारंभ हो गई हैं। सोशल मीडिया प्लेटफार्म एवं वाट्सएप के विभिन्न ग्रुपों में कभी- कभी आपत्तिजनक व भड़काऊ संदेशों के प्रसारण होते हैं, जिससे कानून व्यवस्था भंग होने की स्थिति निर्मित होने की आंशका बनी रहती है एवं आम जनता में भी असंतोष उत्पन्न होता है। लोक शांति एवं आगामी लोकसभा निर्वाचन को दृष्टिगत रखते हुए इस प्रकार के आपत्तिजनक संदेशों के संबंध में प्रतिबंधात्मक आदेश जारी करने की आवश्यकता है। आपत्तिजनक वाट्सएप मैसेज के कारण वैमनस्यता एवं उससे उत्पन्न अशांति के कारण गंभीर लोक व्यवस्था की समस्यायें उत्पन्न होती है। अनेक अवसरों पर विरूपित चित्र या आपत्तिजनक दृश्य वाट्सएप, सोशल मीडिया आदि के माध्यम से पोस्ट करने से भी आमजन की भावनायें आहत होकर अनेक बारे लोक व्यवस्था को खतरा उत्पन्न होने की स्थिति निर्मित हो जाती है तथा आपत्तिजनक पोस्ट प्राप्त होने पर प्रतिकूल स्थिति उत्पन्न होती है। सोशल मीडिया पर प्रकार से वैमनस्यता की अभिव्यक्ति, ऐसे पोस्ट के माध्यम से होने पर कोई भी व्यक्ति बिना विचार किये तथा बिना किसी दायित्व के द्वेषतापूर्ण एवं अश्लील शब्दों का प्रयोग कर, भावनाओं को आहत करते हुए लोक व्यवस्था एवं सार्वजनिक शांति भंग कर सकता है। इस प्रकार के आचरण से उत्पन्न प्रतिक्रिया व्यक्ति विशेष को अपराध कारित करने के लिए उद्दीप्त कर सकती है। अत: जिले की सम्पूर्ण राजस्व सीमा क्षेत्र में किसी भी आपत्तिजनक फोटो, चित्र, मैसेज एवं उनकी फॉर्वेडिंग, ट्वीट, री-ट्वीट, वाट्सएप व सोशल मीडिया आदि के माध्यम से पोस्ट तथा शेयर करने की अवैधानिक गतिविधियों को प्रतिबंध किया जाना आवश्यक है। इसी उद्देश्य से जिला दंडाधिकारी द्वारा यह आदेश जारी किया गया है। जारी आदेश के अनुसार जिले में किसी भी प्रकार के कट- आउट, बैनर पोस्टर, फ्लेक्स, होर्डिंग्स, झंडे आदि जिन पर किसी भी धर्म, व्यक्ति, सम्प्रदाय, जाति समुदाय आदि के विरूद्ध नारे या अन्य भड़काऊ भाषा का इस्तेमाल किया गया हो, को प्रकाशन एवं उनका किसी भी स्थल (निजी एवं सार्वजनिक स्थलों) पर प्रदर्शन पूर्णत: प्रतिबंधित किया गया है। प्रिंट मीडिया में किसी भी आपत्तिजनक एवं भ्रामक न्यूज को प्रकाशित नहीं किया जायेगा। जिले में किसी भी भवन/ सम्पत्ति (सार्वजनिक अथवा निजी) पर आपत्तिजनक भाषा अथवा भड़काऊ नारे लिखा जाना प्रतिबंधित रहेगा। इसके अतिरिक्त किसी भी माध्यम जैसे सोशल मीडिया, टीव्ही केवल नेटवर्क, सिनेमाहॉल, रेडियो, ऑडियो/ वीडियो का प्रदर्शन अथवा ई- पेपर, वॉइस मैसेज एवं बल्क एसएमएस आदि के माध्यम से किसी भी प्रकार का चुनाव प्रचार करने के पूर्व उसका पूर्व प्रमाणन जिला स्तरीय एमसीएमसी नरसिंहपुर द्वारा अनिवार्य होगा। विज्ञापनदाता की लिखित अनुमति के बिना प्रिंट/ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में कोई विज्ञापन प्रकाशित/ प्रसारित नहीं किया जायेगा। किसी भी माध्यम से ईव्हीएम मशीन के संबंध में किसी भी प्रकार की गलत एवं भ्रामक अफवाहें नहीं फैलाई जायेगी। किसी भी धर्म/ सम्प्रदाय/ जाति के उपद्रव से संबंधित पुराने, झूठे एवं अन्य भड़काऊ तथा आपत्तिजनक वीडियो को प्रसारित नहीं किया जायेगा और ना ही इस संबंध में कोई अफवाहें फैलाई जायेगी, जिससे लोकशांति प्रभावित होने की आशंका हो। किसी भी माध्यम से मतदाताओं को भ्रमित/ प्रभावित करने के लिए किसी भी प्रकार की अफवाहें नहीं फैलाई जायेगी। किसी भी माध्यम से मतदाता सूची, मतदान एवं मतदान केन्द्रों के संबंध में किसी भी प्रकार की भ्रामक एवं झूठी अफवाहें नहीं फैलाई जायेगी। किसी भी माध्यम से निर्वाचन के परिणामों के संबंध में किसी भी प्रकार की भ्रामक एवं झूठी खबरें नहीं फैलाई जायेगी। शांति व्यवस्था को प्रभावित करने वाली झूठी एवं भ्रामक खबरें नहीं फैलाई जायेगी।