म.प्र. सरकार प्रदेश के किसानों के हित में निरंतर कार्य कर रही है एवं इसके अंतर्गत म.प्र. विद्युत नियामक आयोग द्वारा दिनांक 06.03.2024 को जारी विद्युत दरों के अनुसार क्रमश: तीन हॉर्स पॉवर, पॉच हॉर्स पॉवर एवं 10 हॉर्स पावर के कृषि उपभोक्ताओं को सम्पूर्ण वर्ष में रू. 29533/, रू. 52676/- एवं रू. 111667/- का देयक बनता है, जबकि राज्य शासन द्वारा कृषि पंपो पर वर्तमान में लागू सब्सिडी के अनुसार किसानों को मात्र रू. 750/- प्रति हॉर्स पॉवर प्रति वर्ष अर्थात उपरोक्त श्रेणी के उपभोक्ताओं को क्रमश: कुल रू. 2250/-, रू. 3750/- एवं रू. 7500/- का ही भुगतान करना होगा ।किया गया है ।