मस्कार दोस्तों , मैं मेवात से विनोद कुमार खंड हूँ , जिला मजिस्ट्रेट जिरेंद्र खड़गढ़ा ने परीक्षा केंद्र के 200 मीटर के दायरे में हरियाणा से केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ( सीबीएसई ) की परीक्षा अनुसूची के संबंध में धारा 1404 लागू की है । कलेक्टर ने शुक्रवार शाम जारी आदेश में कहा कि आदेश 2 अप्रैल को अंतिम पेपर परीक्षा तक लागू रहेंगे और जिले में शांति बनाए रखने के लिए पांच या अधिक व्यक्तियों के इकट्ठा होने पर प्रतिबंध लगा दिया जाएगा । अस्सी लाठी , चार चाकू , जेली चाकू आदि जैसे अन्य हथियार ले जाने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है । परीक्षाएँ प्रचुर मात्रा में और शांतिपूर्ण तरीके से आयोजित करने के उद्देश्य से जिले में धारा एक सौ चालीस लागू की गई है । डी . ए . वी . पुलिस पब्लिक स्कूल , हिंदू विद्यानिकेतन , नूंह मेवात मॉडल स्कूल , नूंह अरावली पब्लिक स्कूल में आयोजित होने वाले कार्यक्रम की अवज्ञा करने के लिए आई . पी . सी . की धारा 180 के तहत कार्रवाई की जाएगी । मेवात मॉडल स्कूल तौरू सावित्री देवी विद्यालय चेतन गिरा पुन्हाना मेवात मॉडल स्कूल नगीना स्प्रिंग डेज़ी कॉन्वेंट स्कूल रेवाड़ी रोड सोनारी तौरू आदि ।