बिहार राज्य के नवादा ज़िला के पकरिब्रमा से संगीता की बातचीत मोबाइल वाणी के माध्यम से धर्मेंद्र कुमार से हुई। ये कहते है कि संविधान द्वारा महिलाओं को भी सामान अधिकार है। महिला पैतृक संपत्ति में अधिकार ले सकती है पर ले नहीं पाती है। संपत्ति ,वंशावली में पुत्री का नाम भी है। बेटा और बेटी का सामान अधिकार है। महिलाओं को पैतृक संपत्ति में हिस्सा लेना चाहिए ताकि आर्थिक रूप से विकसित हो सके ।परिवार का भरण पोषण कर सके