बिहार राज्य के नवादा ज़िला के पकरिब्रमा से संगीता कुमारी की बातचीत मोबाइल वाणी के माध्यम से महेश प्रसाद से हुई। महेश कहते है कि आज के समय में महिलाओं को पैतृक संपत्ति का अधिकार मुख्यता कानूनी रूप से नहीं दिया गया है। संविधान में संशोधन कर महिलाओं को पैतृक संपत्ति में अधिकार दिया जाए ताकि वो इसमें भागी हो पाए। वंशावली के अंतर्गत ही आने वाली पीढ़ी पैतृक संपत्ति में अधिकार रखते है लेकिन इसमें पुरुषों की भागीदारी अधिक होती है। महिलाओं को पैतृक संपत्ति में अधिकार नहीं है क्योंकि वो पराए घर की होती है ,इसीलिए वो वंशावली में नहीं आ पाती है। इसीलिए उन्हें पैतृक संपत्ति में अधिकार नहीं मिल पाता है