दिल्ली हाईकोर्ट ने सशस्त्र बलों में भर्ती से जुड़ी केंद्र सरकार की ‘अग्निपथ’ योजना के खिलाफ दायर याचिकाएं खारिज करते हुए कहा कि इसे ‘राष्ट्रहित’ में लाया गया था.लाइव लॉ के अनुसार, चीफ जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की अगुवाई वाली डिवीज़न बेंच, जिसमें जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद भी शामिल थे .विस्तार पूर्वक जानकारी के लिए क्लिक करें ऑडियो पर और सुनें पूरी खबर।