देशभर में करोड़ों ऐसे लोग हैं जिन्हें हर महीने रिटायरमेंट के बाद सरकार द्वारा पेंशन दिया जाता है. इन पेंशनरों को साल में एक बार अपने जीवित होने का सबूत देना पड़ता है. इसके लिए उन्हें अक्टूबर और नंबर के महीने में अपना जीवन प्रमाण पत्र यानी लाइफ सर्टिफिकेट देना पड़ता है। विस्तार पूर्वक जानकारी के लिए क्लिक करें ऑडियो पर और सुनें पूरी खबर।