उत्तर प्रदेश राज्य के जिला ग़ाज़ीपुर से नीतू मोबाइल वाणी के माध्यम से सुरक्षित गर्भ समापन के बार में जानकारी दे रही है। बता रही है कि मेडिकल टर्मिनेशन अधिनियम 1971 के अधिनियम केवल पंजीकृत चिकित्सक जो की अधिनियम के अनुरूप प्रशिक्षित या अनुभव रखता हो महिलाएँ वह से सुरक्षित गर्भसमापन करा सकती है। बता रही है कि सरकार द्वारा स्थापित अस्पताल जो की प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों के ऊपर का हो जैसे की जिला अस्पताल,मान्यता प्राप्त निजी नर्सिंग होम अस्पताल जिसका मेडिकल टर्मिनेशन अधिनियम 1971 की अंतर्गत पंजीकृत होना अनिवार्य है