उत्तर प्रदेश राज्य के जिला ग़ाज़ीपुर से नीतू मोबाइल वाणी के माध्यम से गर्भ समापन के बारे में जाकारी दे रही है। बता रही है कि भारत में गर्भ समापन कानून 1971 में लाया गया इस कानून के तहत महिलाएँ विशेष परिस्थितियों में सरकारकी ओर से अधिकृत किसी भी चिकित्सा केंद्रों में प्रशिक्षित डॉक्टरों द्वारा अपना गर्भ समापन करा सकती हैं। आगे कह रही है कि इससे सम्बंधित दो कनून बनाए गए है जिसमे एक में महिलाएँ गर्भ का जाँच कराकर गर्भ समापन नहीं करा सकती है इसे कानूनन अपराध माना जाता है और दूसरा अगर बच्चे का विकास नहीं हो रहा है कोई दिक्कत हो रही है तो महिला डॉक्टर की सलाह से अपना गर्भ समापन करा सकती हैं।