जन्म- प्रमाण पत्र व मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाने में अब कोई समस्या नहीं है। पूरे जनपद के हर ग्राम पंचायत के लिए एक-एक जन्म-मृत्यु रजिस्टार सेक्रेटरी या ग्राम पंचायत अधिकारी नामित किए गए हैं। और उसी प्रकार से नगर निगम के अंतर्गत 8 जोन बनाए गए हैं। जहां नगर जोन अधिकारी बैठते हैं,उनके कार्यालय में जन्म- मृत्यु का पंजीकरण किया जाता है। प्रमाण पत्र दिया जाता है। जरूरी है कि जन्म और मृत्यु का पंजीकरण करना है। यह कानूनी कर दिया गया है। और जहां पर मृत्यु होगी जन्म या मृत्यु रजिस्टार जो होता है उनका प्रमाण पत्र निर्गत करते हैं विशेष करके इसी बात का ध्यान रख करके आपको आवेदन पत्र देना होगा यदि नगर क्षेत्र के चिकित्सालय में अगर किसी का जन्म या मृत्यु होता है। इसकी सूचना नगर जोन को दिया जाएगा जिस नगर जोन में चिकित्सालय पड़ता है और इस पर उसका जन्म या मृत्यु का प्रमाण पत्र निर्गत कर दिया जाएगा जिला स्वास्थ्य सूचना अधिकारी हरिवंश यादव कहा कि जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र आवेदन करने के लिए पोर्टल पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। और सीधे पोर्टल पर इसकी सूचना नगर निगम से संबंधित जोन को दे सकते है। उन्होंने बताया कि कोई भी अस्पताल इसके लिए हीला हवाली करता है। तो उसके खिलाफ कार्रवाई भी की जा सकती है। जन्म मृत्यु की घटनाओं को अगर 21 दिन के अंदर पंजीकृत कर दिया जाता है,तो उसके लिए कोई शुल्क नहीं होता है।अगर 21 दिन के बाद जमा किया जाएगा तो विलंब शुल्क लगेगा