मध्यप्रदेश राज्य के छिंदवाड़ा जिला से संजय वाडखड़े मोबाइल वाणी के माध्यम से यह कहते हैं कि निःशक्तजन विवाह प्रोत्साहन योजना सामाजिक न्याय एवं नि:शक्‍तजन कल्‍याण विभाग के आदेश से प्रारम्भ की गई है। उन्होंने बताया कि निःशक्त व्यक्तियों के सामाजिक पुनर्वास को सुनिश्चित करने के लिये है। निःशक्त व्यक्ति (समान अवसर, अधिकार संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम,1995 की धारा-२ में वर्णित परिभाषा अनुसार 40 % या उससे अधिक निःशक्तता हो। मध्यप्रदेश का निवासी हो। न्यूनतम आयु- आवेदक के लिये 21 वर्ष तथा आवेदिका के लिये 18 वर्ष की आयु पूर्ण हो गई हो। विवाह धार्मिक रीति/सामाजिक रीति या सक्षम न्यायालय द्वारा कानूनी रूप से विहित किया गया हो। आवेदक/आवेदिका आयकरदाता न हो।