मध्यप्रदेश राज्य के खंडवा जिला से बिनीता यादव निष्ठा स्वास्थ्य वाणी के माध्यम से बता रही है कि भारतीय दंड संहिता की धारा 304 में दहेज मृत्यु की परिभाषा दी गई है धारा 304 के अनुसार जहां विवाह के 7 वर्ष के भीतर किसी स्त्री की मृत्यु जल जाने से अथवा शारीरिक क्षति से अथवा सामान्य परिस्थितियों से विंध्य परिस्थिति में हो जाती है और दर्शित किया जाता है कि मृत्यु के ठीक पहले उसके पति द्वारा अथवा पति के रिश्तेदारों द्वारा दहेज के लिए मांग को लेकर परेशान किया गया था अथवा उसके साथ निर्दयता का व्यवहार किया गया वहां इसे दहेज मृत्यु कहा जाएगा और उसकी मृत्यु का कारण उसके पति या उसके रिश्तेदारों को माना जाएगा