उत्तरप्रदेश राज्य के जिला गाज़ियाबाद से रवि साझा मंच के माध्यम से कह रहें हैं, यदि किसी मज़दूर के पास आधार है तो उसमें से फ़ोन नंबर लिंक नहीं है तथा पीएफ नंबर है तो नंबर इयों नहीं है, जानकारी ये दें की पीएफ से ीो नंबर कैसे निकालेंगे?

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दोस्तों,पीएफ का पैसा निकलने के लिए यूएएन नंबर का होना आवष्यक है, यदि नियोक्ता आपके वेतन से पीएफ काट रहा है, तो उसे आपको यूएएन प्रदान करना अनिवार्य है। जैसे- आपकी वेतन पर्ची में आपका यूएएन और आपके वेतन से पीएफ कटौती का विवरण। लेकिन यदि आपका नियोक्ता आपको जवाब नहीं देता है, तो आप ईपीएफओ की वेबसाइट पर "नो योर यूएएन" विकल्प पर क्लिक कर इसे ऑनलाइन प्राप्त करने का प्रयास कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए आपके नियोक्ता द्वारा आपके पीएफ खाते के साथ आपका आधार कार्ड या पैन कार्ड लिंक होना चाहिए या कम से कम आपके पास आपका पीएफ नंबर होना चाहिए। दूसरा तरीका यह है कि अपने पीएफ खाते के साथ पंजीकृत मोबाइल नंबर से 7738299899 पर "EPFOHO UAN" एसएमएस भेजकर आप अपना यूएएन प्राप्त करने के साथ ही अपने पीएफ खाते की शेष राशि की जानकारी भी प्राप्त कर सकते हैं। अगर ये चीजें भी काम नहीं कर रही हैं, तो आप पीएफ कार्यालय से संपर्क कर उस कम्पनी में कार्यरत होने के सबूत के तौर पर अपना पहचान पत्र या अन्य कोई दस्तावेज संलग्न करते हुए इस सम्बंध में एक लिखित शिकायत दर्ज करा सकते हैं। हम आपको सुझाव देना चाहते हैं कि यूएएन प्राप्त करने के बाद आप अपना पीएफ बैलेंस शीट भी निकलें ताकि आपको पता चले कि आपका पीएफ सही तरीके से जमा हुआ है कि नहीं। कई बार कम्पनियाँ बिना पीएफ का योगदान किये बिना अपने मजदूरों का पीएफ काटती है और अंत में यूएएन नहीं देती।
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Oct. 31, 2021, 7:28 p.m. | Tags: govt entitlements   int-PAJ   workplace entitlements