उत्तरप्रदेश राज्य के जिला गाज़ियाबाद से रवि साझा मंच के माध्यम से पूछ रहें हैं, की क्या ड्राइविंग लाइसेंस को क्या सिर्फ अपने ही राज्य में बनवाया जा सकता है या किसी भी राज्य में?

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श्रोता हम आपको बताना चाहेंगे की यदि आप किसी दूसरे राज्य में रह रहे हैं तो इस दशा में भी आप ड्राइविंग लाइसेंस बनवा सकते हैं। तो आइये जानते हैं इसके लिए आपको क्या करना होगा। यदि आप किसी दूसरे राज्य में नौकरी करते हैं और आपके पास आपके मूल राज्य के दस्तावेज हैं तो इनका प्रयोग Driving Licence बनवाने में किया जा सकता है। इसके लिए आपको अपने मौजूदा पते का रेंट एग्रीमेंट होना जरूरी है जो कि तहसील द्वारा जारी और प्रमाणित किया गया हो।रेंट एग्रीमेंट के अलावा आपको अपनी कंपनी के एचआर डिपार्टमेंट से एक लैटर प्राप्त करना होगा जिस पर ये दर्ज हो कि आप उक्त कंपनी में कार्यरत हैं। डॉक्यूमेंट्स देते समय आपके पास कंपनी का आईडी कार्ड होना भी जरूरी है, जिस पर आपका एम्प्लाई कोड दर्ज होना चाहिएं। इन सभी दस्तावेजों के अलावा आपके पास अपना व्यक्तिगत आईडी कार्ड जैसे, आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट इत्यादि होना अनिवार्य है। जिस पर आपका मूल निवास स्थान के बारे में पूरी जानकारी दर्ज होनी चाहिएं। हालांकि कुछ राज्यों में RTO इस बात से भी इंकार करता है कि वो दूसरे राज्य के प्रमाण पत्रों के आधार पर ड्राइविंग लाइसेंस नहीं बना सकता है।आप इस आधार पर Driving Licence बनवाने का प्रयास कर सकते हैं।
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Nov. 7, 2021, 8:11 p.m. | Tags: int-PAJ