बिहार राज्य के नालंदा ज़िला से मुस्कान कुमारी ,मोबाइल वाणी के माध्यम से बताती है कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम बुनियादी कानून है जिसके आधार पर स्कूलों के बारे में कई नियम बनाए गए हैं।6 से 14 वर्ष के उम्र के बच्चों को किसी भी विद्यालय में प्रवेश देने से मना नहीं किया जा सकता है ।