बिहार राज्य के जिला नालंदा के प्रखंड कराइपरसुराई से प्रियंका कुमारी मोबाइल वाणी के माध्यम से बता रही है हिन्दू विवाह अधिनियम के अंतर्गत अगर आप तलाक लेना चाहते है तो उसके लिए एक प्रक्रिया होती है। जब कोर्ट में तलाक की अर्जी दी जाती है तो पहले उन्हें समझाया जाता है फिर भी सुलह नहीं होती है तो उन्हें 6 से 8 तक अलग रहने को कहा जाता है फिर अंतिम बार पूछ कर उनकी अर्जी मंजूर की जाती है। इसलिए महिला घरेलु हिंसा को सहन ना करे इसके खिलाफ आवाज उठाये
