बिहार राज्य के जिला नालंदा के प्रखंड नगरनौसा से उषा देवी मोबाइल वाणी के माध्यम से कहती है कि मुस्लिम महिला कई मुश्किल परिस्थिति में अपने पति से तलाक ले सकती हैं जैसे की अगर पति का दूसरी पत्नी से सम्बन्ध हो, दो साल तक भरण पोषण न देने पर राशन खर्च न देंगे पर पति के गुमशुदा हो जाने पर और ज्यादा समय तक पति के बाहर कमाने जाने पर और घरेलु हिंसा करने पर मुस्लिम महिलाये तलाक के लिए आवेदन कर सकती है