उत्तरप्रदेश राज्य गाज़ीपुर जिला से अखिलेश मिश्रा ने गाज़ीपुर मोबाइल वाणी के माध्यम से बताया कि केंद्रीय सरकार द्वारा यातायात नियमों को काफी कठिन कर दिया गया है।मोटरयान संशोधन अधिनियम 2019 , 1 सितंबर से प्रदेश में लागू हो जाएगा परिवहन मंत्रालय ने 28 अगस्त को इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है। नए अधिनियम में नाबालिग के वाहन चलाते पकड़े जाने पर ₹25000 का जुर्माना और गाड़ी मालिक को 3 साल तक की सजा का प्रावधान किया गया है। साथ ही वाहन का पंजीयन निरस्त होगा। अब तक नाबालिक के वाहन चलाने पर कोई जुर्माना नहीं था। इसी तरह इमरजेंसी एंबुलेंस आदि को रास्ता ना देने पर अब तक कोई जुर्माना नहीं था ,लेकिन आप ऐसे वाहन को रास्ता ना देने पर सीधे ₹10000 का जुर्माना भरना होगा। जुर्माना वसूलने के साथ ही 3 माह के लिए ड्राइविंग लाइसेंस भी निरस्त होगा।