दिल्ली एनसीआर के मानेसर के सेक्टर 8 से दीपक ,साझा मंच मोबाइल वाणी के माध्यम से बताते है कि मकान निर्माण कार्य में ठेकेदार द्वारा श्रमिकों को दिहाड़ी का पैसा समय से नहीं दिया जाता है। अगर पैसे मिलते है तो उसमे भी कटौती की जाती है

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जी यहाँ आपको यह समझना ज़रूरी है कि जिस व्यक्ति को यहाँ ठेकेदार कहा जा रहा है दरअसल उसे ही नियोक्ता माना जाना चाहिए।The building and other construction workers Act 1996 की धारा 2 (i) के अंतर्गत अगर निर्माण कार्य सरकार नहीं करवा रही है तो Contractor ही employer है। The building and other construction workers Act 1996 की धारा 45 के अंतर्गत employer (नियोक्ता) प्रत्येक महीने की तय तारीख से पहले वेतन देने के लिए कानूनन बाध्य है।अगर नियोक्ता वेतन कम देता है, या नहीं देता है या तय तारीख से पहले नहीं देता है तो सबसे पहले एक लिखित नोटिस नियोक्ता को देना होगा। उसके बाद एक शिकायत श्रम अधिकारी को लिखित मे देना होगा।एक दो साल का समय लगेगा आपका हक आपको ज़रूर मिलेगा।श्रमिक यह बात नोट कर लें ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि आपकी एक शिकायत पर सरकारी तंत्र आपके अधिकार के लिए तुरंत कार्यवाही करते हुए पूरा विभाग मैदान में उतार देगा।इसलिए आप भ्रम न पालें।आपका नियोक्ता और सरकार को पता है कि आप संगठित नहीं हैं और न ही संगठित होना चाहते हैं। इसलिए कोई भी आपके अधिकारों को कभी भी हड़प जाता है।मेरी सलाह है आप किसी यूनियन में शामिल हो जाएं या कोई यूनियन खुद ही बना लें।साथ ही आपसे यह भी निवेदन है कि अगर हमारे द्वारा दी गयी जानकारी से आप संतुष्ट हैं और इससे आपकी सम्बंधित समस्या को हल करने में सहायता मिली है, तो अपना अनुभव हमसे ज़रूर साझा करें अपने मोबाईल में नम्बर तीन दबाकर, धन्यवाद।
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April 14, 2021, 4:11 p.m. | Tags: govt entitlements   int-PAJ   wages   workplace entitlements