यूपी इलाहबाद से जीतेन्द्र कुमार साझा मंच के माध्यम से बताते हैं कि वे कंपनी में पांच साल काम किये और कंपनी ने तीन साल का ही सिर्फ पीएफ जमा किया ,दो साल का पीएफ जमा नहीं किया। इस बारे में जीतेन्द्र कुमार साझा मंच से जानकारी लेना चाहते हैं।

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आपको बताना चाहेंगे कि कोई भी प्राइवेट कंपनी या संस्थान, जहां पर 20 या इससे अधिक कर्मचारी काम करते हैं, उसे EPFO में खुद को रजिस्टर्ड करवाना अनिवार्य है। साथ ही अपने सभी कर्मचारियों का PF काटकर जमा करना भी अनिवार्य है। अगर आपका पीएफ जमा नहीं करवाया जा रहा है तो आप इस संबंध में पीएफ दफ्तर में एक लिखित शिकायत दें। इसके लिए आपके पास कंपनी में काम करने का साबुत होना ज़रूरी है या फिर सैलरी स्लिप भी साथ में रखें।
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July 29, 2019, 4:57 p.m. | Tags: int-PAJ   workplace entitlements