आम जनता 23 मई से लेकर 30 सितंबर तक बदल सकते है।

राजद्रोह श्रेणी का अपराध

अगर कोई बैंक नोट लेने से इंकार करे तो बैंक के प्रधान कार्यालय में कर सकते हैं।