केरल हाईकोर्ट का कहना है कि पूरी तरह से योग्य महिला को इस आधार पर रोजगार से वंचित नहीं रखा जा सकता कि वह महिला है और रोजगार की प्रकृति के अनुरूप उसे रात के समय काम करना पड़ेगा। विस्तृत जानकारी के लिए ऑडियो पर क्लिक करें।